खुशखबरी: कोर्ट ने हिंदी के 112 सहायक प्रोफेसर की भर्ती पर से हटाई रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए हिंदी के 112 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी पर आधारित डिविजन बेंच ने कहा कि वाट्सएप के जरिये पेपर लीक होने का सिर्फ एक ही मामला है। ऐसे में इसे बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने का मामला नहीं माना जा सकता है।

मामले की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां तक याचियों की दलीलों की बात है तो उस पर आगे बहस जारी रहेगी। इन्हीं आदेशों के साथ हाई कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में लगाई गई रोक को हटाते हुए इन पदों पर नियुक्तियां किए जाने के आयोग को आदेश दे दिए हैं। ज्ञात रहे कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2016 में सरकारी कॉलेजों में हिंदी के 112 सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे।

फरवरी 2017 में पंचकूला के दून पब्लिक स्कूल में आयोजित परीक्षा के दौरान एक आवेदक बाहरी व्यक्ति को अपने वाट्सएप पर पेपर भेजते पकड़ा गया था। आवेदक के साथी ने बाद में उत्तर अंकित कर उसे वापस भेज दिए थे। इस मामले में पंचकूला में एफआइआर दर्ज की गई थी।