महिला सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, टैक्सी सेवा पर कानून बनाने के सरकार को दिए निर्देश

ख़बरें अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए सरकार को ओला, उबर आदि एप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों के लिए कानून बनाने पर विचार करने को कहा है।

जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को चार हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि इस मसले पर हमें क्यों, सरकार को विचार करना चाहिए।

दरअसल महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने पीठ से कहा कि एप आधारित टैक्सी सेवा को लेकर कोई नियम नहीं है। कैब में महिलाओं के साथ दुष्कर्म सहित कई अन्य वारदात हो चुकी हैं।