देहरादून: पंचायती राज अधिनियम को राज्यपाल ने दी मंजूरी

ख़बरें अभी तक। देहरादून: विधानसभा में पारित किए गए पंचायती राज अधिनियम को आज राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद इस एक्ट का विरोध कर रही कांग्रेस ने अपना विरोध तेज कर दिया है। देहरादून में कांग्रेसियों नेता जोत सिंह बिष्ट ने इस एक्ट के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा की कि सरकार जिस पंचायती राज अधिनियम को लाई है, उसमें बड़े पैमाने पर खामियां है। उन्होंने कहा कि जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता का कोई मापदंड नहीं है, फिर पंचायत में इसे क्यों थोपा जा रहा है।साथ ही कांग्रेस पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य करने के साथ ही दो बच्चों की शर्त का विरोध कर रही है।

कहा कि दो बच्चों की शर्त के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इससे कई पंचायतों का गठन ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि नगर निकाय में तो इसके लिए कटऑफ रखी गई है, लेकिन पंचायत में ऐसा नहीं किया गया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इस हालात में कई पंचायतों में प्रत्याशी मिलने मुश्किल हो जाएंगे और पंचायत की सीटें खाली रह जाएंगी। कांग्रेसियों ने कहा कि सरकार ने बगैर अध्ययन और सर्वेक्षण के यह एक्ट लागू किया है। जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहा है कि वह चुनाव के बजाए ऐसी पंचायतों में अपने प्रतिनिधि नामित कर सकती है। जिससे पंचायतें कमजोर होंगी। कांग्रेस का कहना है इस लड़ाई को लड़ने के लिए 15 अगस्त तक 5  हजार  पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत अधिकार मंच में जोड़कर सर्कार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जायेगा।