इस बात को लेकर सरकार ने TikTok से पूछे सवाल, पढ़िए ये खबर

खबरें अभी तक। हाल ही में गैरकानूनी कंटेट को लेकर सरकार ने टिक-टॉक से सवाल पूछे है। आपको बता दें कि राज्यसभा में पूछे सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि टिकटॉक द्वारा गैरकानूनी कटेंट फैलाए जाने को लेकर कई रिपोर्ट्स थीं जिसके बारे में सरकार ने टिकटॉक से विस्तृत जानकारी मांगी गई है।

साथ ही सरकार से सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार ने इस संदर्भ में कोई प्रस्ताव रखा है या कोई कार्रवाई की है तो जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, ‘संविधान के अनुसार पुलिस, कानून व्यवस्था, लोगों की जान और नागरिकों की संपत्ति की रक्षा करना राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकारें ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।’

आपको जानकारी दें दे कि गृह राज्यमंत्री ने आगे कहा, ‘आईटी ऐक्ट, 2000 के अनुसार टिक-टॉक एक इंटमीडियरी है। इस संदर्भ में आईटी ऐक्ट के तहत गैर-कानूनी कटेंट को ऑनलाइन रिमूव किया जा सकता है। इसके तहत आईटी ऐक्ट का सेक्शन 79 कहता है कि इंटरमीडियरी इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह का नुकसानदायक या गैर-कानूनी कंटेट को फैलाया ना जाए। इतना ही नही बल्कि यह भी कहा गया है कि जब भी कोई गैर-कानूनी कंटेट इंटरमीडियरी की जानकारी में कोर्ट या सरकार द्वारा लाया जाता है तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वे उस कंटेट को रिमूव कर दें।