हार्दिक की ‘सजा माफ करने की अर्जी’ पर नहीं लगी कोर्ट की मुहर, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

खबरें अभी तक। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के मामले में विसनगर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. जिसके बाद हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी जिसके बाद आज कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की है जिसमें कोर्ट ने हार्दिक पटेल द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.

कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि हार्दिक पटेल इस बार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. कोर्ट के फैसले के विषय में बोलते हुए हार्दिक पटेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा ने संविधान के खिलाफ काम किया है और मुझे ही चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है. आपको बता दें कि कोर्ट के इस फैसले के बाद से हार्दिक पटेल अब चुनाव नहीं लड़ सकते. कांग्रेस में शामिल होने के बाद से हार्दिक पटेल के गुजरात के जामनगर से चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी.