हाईकोर्ट में ग्रुप-D की भर्ती प्रक्रिया को मिली चुनौती, कोर्ट ने सरकार से मंगवाई उत्तर पुस्तिका

ख़बरें अभी तक. हरियाणा में ग्रुप डी के 18 हजार पदों के लिए हो रही नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर दाखिल दर्जनभर से अधिक याचिकाओं पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कई आवेदकों की उत्तर पुस्तिकाओं को भी तलब कर लिया है।

इस मामले में आवेदकों द्वारा बड़ी संख्या में याचिका दायर कर नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।

कोर्ट में याची ने बताया कि वह आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग से संबंध रखती है और नियमों के तहत इस वर्ग के आवेदकों को 10 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान है। हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन ने उसे यह लाभ नहीं दिया। यदि 10 अतिरिक्त अंक मिले होते तो उसका चयन हो जाना था।

याची ने बताया कि इस भर्ती में पिता की मौत, घर में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी न होने व आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग के आवेदकों को 10 अतिरिक्त अंक का लाभ देने का निर्णय लिया गया था। आयोग की लापरवाही के कारण उसे इसका लाभ नहीं मिला। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।