अगर मौजूदा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी से हैं नाखुश, तो करा सकते हैं प्लान पोर्ट

ख़बरें अभी तक: अगर आप अपनी मौजूदा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी से खुश नही हो तो आप इसे अलग बीमाकर्ता के पास पोर्ट करा सकते हैं। मौजूदा पॉलिसी से मिलने वाले लाभों को जारी रखते हुए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को एक अलग बीमाकर्ता के पास पोर्ट किया जा सकता है।ऐसे में मौजूदा पॉलिसी पर नो क्लेम बोनस भी पोर्ट हो जाता है। यदि आप युवा है तो ये काम आपके लिए और भी आसान है, क्योकि कंपनियां किसी वरिष्ठ नागरिक की तुलना में किसी युवा को प्लान देने में ज्यादा रूचि दिखाती है।

कैसे करें पोर्ट

पॉलिसी को पोर्ट करने की कागजी कारवाई तब शुरू होनी चाहिए, जब मौजूदा पॉलिसी लागू हो। आमतौर पर पूरी पोर्टिंग प्रक्रिया को वर्कआउट करने में 45 दिन लगते हैं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी पॉलिसी की समाप्ति तिथि से कम से कम 45 दिन पहले पोर्टिंग प्रक्रिया शुरू करें।

पॉलिसी को पोर्ट करने के लिए आपको नई पॉलिसी के प्रस्ताव फॉर्म और कुछ आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टेबिलिटी फॉर्म जमा करना होगा…

पॉलिसी शेड्यूल या नया करने के लिए नोटिस की एक कॉपी

एक ऐसी घोषणा कि पॉलिसी वर्ष के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है

अगर आपने पहले ही दावा कर दिया है, तो आपको डिस्चार्ज डिटेल, जांच और रिपोर्ट कॉपी का पालन करना होगा

पिछला चिकित्सा इतिहास के लिए उपचार और रिपोर्ट की कॉपी भी जरूरी है

आपकी ओर से सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद नई बीमा कंपनी IRDAI पोर्टल के माध्यम से मौजूदा बीमाकर्ता से डिटेल की जांच करेगी। मौजूदा बीमाकर्ता से डिटेल मिलने के बाद, नया बीमाकर्ता पोर्टेबिलिटी प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है या पॉलिसीधारक को एक काउंटर प्रस्ताव दे सकता है। यदि बीमा कंपनी पोर्टेबिलिटी फॉर्म जमा करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर ग्राहक को एक काउंटर प्रस्ताव नहीं देती है, तो कंपनी को पोर्टेबिलिटी एप्लिकेशन को स्वीकार करना होगा।