राष्ट्रपति के अंगरक्षक में तीन जातियों को शामिल करने को लेकर कोर्ट में की याचिका, कोर्ट ने नोटिस जारी किया

ख़बरें अभी तक। राष्ट्रपति के अंगरक्षक की भर्ती में केवल तीन जातियों के ही शामिल करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और थल सेनाध्यक्ष को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इसपर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है.

बता दें कि याचिकाकर्ता हरियाणा के धारुहेड़ा निवासी गौरव यादव ने है. गौरव यादव ने कहा है कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक की भर्ती में केवल तीन जातियों को ही शामिल किया जा रहा है. लेकिन वो राष्ट्रपति के अंगरक्षक के लिए सिर्फ जाति छोड़कर बाकी सभी मानदंडों को पूरा करते है. इसलिए उसे भी इस पद के लिए भर्ती किया जाए.

बता दें कि पिछले 8 जनवरी को एक ऐसी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति को जनहित याचिका का विषय नहीं बनाया जा सकता है.