तीन तलाक बिल पर आज लोकसभा में होगी चर्चा

ख़बरें अभी तक।  संसद में आज तीन तलाक बिल पर चर्चा होगी। चर्चा के साथ ही लोकसभा में हंगामे के आसार भी है। भाजपा तीन तलाक बिल को लोकसभा में पेश करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस  ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। इस व्हिप में दोनों दलों ने अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पहले लोकसभा में पारित हो गया था। लेकिन राज्यसभा में यह पारित नहीं हो सका।

लोकसभा में तीन तलाक पर रोक संबंधी विधेयक पर बहस के लिए सरकार व विपक्ष में सहमति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी तीन तलाक के मामलों को देखते हुए सरकार सख्त प्रावधान वाला अध्यादेश 19 सितंबर को लेकर आई थी। दरअसल, उस समय संसद की कार्यवाही नहीं चल रही थी। इसलिए अध्‍यादेश लाया गया। इन्हीं संशोधनों को स्थायी कानून बनाने के लिए सरकार नए सिरे से विधेयक लेकर आई है।

तीन तलाक विधेयक में तीन अहम बातें हैं. जिसमें पत्नी, रक्त संबंध के रिश्तेदार और शादी से रिश्तेदार बने लोग ही तीन तलाक की शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने पर मजिस्ट्रेट की अदालत पत्नी का पक्ष जानने के बाद ही जमानत पर सुनवाई करेगी। मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगी कि पीड़िता को पति से आर्थिक मदद दिलाई जाए, मामले में तीन साल सजा शामिल है। नया विधेयक पारित होने पर पुराना विधेयक निरस्त हो जाएगा जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया था और राज्यसभा में लंबित है।