आलोक वर्मा की याचिका पर 29 नवंबर तक टली सुनवाई

ख़बरें अभी तक। CBI मामला: आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर 29 नवंबर तक सुनवाई टल गई है. इससे पहले कोर्ट में तीखी बहस भी देखने को मिली थी और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आलोक वर्मा के सीलबंद लिफाफे की बातें सार्वजनिक होने पर नाराजगी भी जाहिर की. चीफ जस्टिस ने अपनी टिप्पणी में यहां तक कह दिया कि आपमें से कोई भी सुनवाई के लायक नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली कुछ सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कहा था कि सीवीसी की जांच रिपोर्ट और उस पर आलोक वर्मा का जवाब सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा जाएगा. यानी कोर्ट ने इस मामले में बहुत ही एहतियात बरतने के आदेश दिए थे. बावजूद इसके आलोक वर्मा के जवाब का हवाला देते हुए मीडिया में रिपोर्ट छापी गई.

बता दें कि सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बाद दोनों शीर्ष अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया था, और मामले की जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग कर रहा था. बीते 12 नवंबर को सीवीसी ने कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंप दी थी, जिस पर कोर्ट ने आलोक वर्मा का जवाब मांगा था. आलोक वर्मा ने सोमवार (20 नवंबर) को अपना जवाब दाखिल किया.