हिसार जिला कोर्ट ने रामदेव के खिलाफ किया नोटिस जारी, अदालत में होना होगा पेश

ख़बरें अभी तक। बाबा रामदेव द्वारा दलितों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में परेशानी बढ़ सकती है. बाबा रामदेव को हिसार की अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन की अदालत ने 22 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा है.

अदालत ने बाबा रामदेव को ये नोटिस वकील रजत कल्सन की रिवीजन याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए. दलित राइट्स एक्टिविस्ट एडवोकेट रजत कल्सन ने बताया कि पिछले 26 अप्रैल 2014 को बाबा रामदेव ने लखनऊ में प्रेस सम्मेलन में यह टिप्पणी की थी. उन्होंने इस बारे में हांसी की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे खारिज किया गया था.

शिकायतकर्ता के अनुसार बाबा रामदेव ने राहुल गांधी के बारे में कहा, ”देखो भाई… मोदी और बाबा रामदेव मजबूरी में फकीर नहीं बने, राहुल गांधी की तरह. बेचारे की किस्मत ही खराब है कि उसे कोई लड़की ही नहीं मिल रही और उसकी मम्मी कहती है कि मेरा मुन्ना तूने विदेशी लड़की से ब्याह करवा लिया तो तू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा. देसी से वो करवाना नहीं चाहता, मम्मी चाहती है कि पहले वो प्रधानमंत्री बन जाए फिर विदेशी लड़की को लाए. राहुल गांधी तो हनीमून … के घर मनाता है.