दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व टीवी एंकर औऱ निर्माता को पत्नि की हत्या के आरोप में किया बरी

ख़बरें अभी तक। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़े फैसले में पूर्व टीवी एंकर और निर्माता सुहैब इलियासी को उनकी पत्नी की हत्या के मामले में बरी कर दिया। जस्टिस एस. मुरलीधर और विनोद गोयल की पीठ ने इलियासी की अपील को मंजूर करते हुए उन्हें बरी करने के आदेश दिए। इलियासी ने पत्नी अंजू की 18 साल पहले हुई हत्या के मामले में अपने को दोष मुक्त और आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी।

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एक निचली अदालत ने 20 दिसंबर 2017 को इलियासी को अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए आजीवन करावास की सजा सुनाई थी और कहा था कि उन्होंने ‘हत्या की और इसे आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की। इलियासी क्राइम पर आधारित कार्यक्रम ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ से सुर्खियों में आए थे।  ​​​​​​