भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला

ख़बरें अभी तक। कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले के सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है. इस मामले में पांच कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी के संबंध में हस्तक्षेप करने से आज सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. यही नहीं, कोर्ट ने पांचों की गिरफ्तारी की जांच के लिए SIT के गठन से भी इंकार कर दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 2-1 के बहुमत के फैसले में इन कार्यकर्त्ताओं की तुरंत रिहाई की मांग करने वाली याचिका को ठुकरा दिया।

हालांकि कोर्ट ने साथ ही कह दिया कि गिरफ्तार किए गए पांचों कार्यकर्त्ता राहत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैंजस्टिस ए.एम. खानविलकर ने सीजेआई मिश्रा और अपनी ओर से बहुमत का निर्णय सुनाया जबकि जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ ने इससे असहमति व्यक्त करते हुए अलग फैसला सुनाया।

बता दें कि वरवरा राव, अरुण फरेरा, वरनान गोन्साल्विज, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा को पुणे पुलिस ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने 29 अगस्त को पांचों को उनके घरों में ही नजरबंद रखने का आदेश दिया था।