जाट आरक्षण में दंगे के चार आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

ख़बरें अभी तक। हिसंक हुए जाट आंदोलन के दौरान हांसी के सैनीपुरा गांव में तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया है. ये चारों सिसाय गांव के रहने वाले हैं. दलजीत, राजू, सूरज और विनोद नाम के आरोपियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में 28 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।

बता दें कि 21 फरवरी 2016 को हांसी थाने में मामला दर्ज किया गया था. जिसमे 200 से ज्यादा उपद्रवियों के नाम शामिल थे. दंगे के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि सैनीपुरा गांव में कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं लेकिन पुलिस के देरी से पहुंचने से पहले घटना घट चुकी थी.