वकील के निधन ने बचाई लालू की सज़ा, अब कल आयेगा फैसला

खबरें अभी तक। चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के सजा का ऐलान कल होगा. 23 दिसंबर को रांची में सीबीआई ने उनको इस मामले में दोषी ठहराया था. लालू के अलावा 16 अन्य लोगों को भी इस मामले में दोषी ठहराया गया था. सजा के ऐलान के चलते लालू कोर्ट भी पहुंच गए लेकिन सीबीआई कोर्ट के वकील की मौत होने से सुनवाई कल के लिए टल गयी.

वहीं, बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री जग्ननाथ मिश्र को बरी करार दिया था. मिश्र के अलावा बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद और पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, हार्दिक चंद्र चौधरी, सरस्वती चंद्र और साधना सिंह को बरी कर दिया था.सीबीआई की विशेष अदालत के इस फैसले के बाद दोषी ठहराए गए 16 लोगों को हिरासत में लेकर रांची के बिरसा मुंडा जेल में भेज दिया गया था.

रांची में सीबीआई कोर्ट ने 23 दिसंबर को लालू को केस नंबर 64ए/96 में दोषी पाया. यह मामला 1994-96 के बीच का है जब लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे. उस समय फर्जी बिल के आधार पर मवेशियों के चारा के लिए 85 लाख रुपए निकाले गए. अदालत ने 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख़, 27 हजार रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र, गबन, फर्जीवाड़ा, साक्ष्य छिपाने, पद के दुरुपयोग आदि से जुड़ी धाराएं लगाई थी.

इस केस के अलावा लालू चारा घोटाले के एक अलग मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं. 2013 में इसी कोर्ट ने उन्हें ये फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बेल दिया था, तब से वो जेल से बाहर थे.