जिला कलेक्ट्रेट की मीटिंग में खाद्य सुरक्षा अधिनियन 2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी को लागू करने के सख्त निर्देश

खबरें अभी तक। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में जिलाधिकारी ने आज जिला कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में जिले के खाघ्य विभाग के आलाधिकारियों और कोटेदारों के साथ में मीटिगं की। मीटिगं के दौरान जनपद में खाद्य सुरक्षा अधिनियन 2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी को लागू करने और उसका सही तरीके क्रियान्वन करने के सख्त निर्देश दिए। शासन की मंशा के अनुरुप खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनपद मे अवैध रूप से राशन लेने वाले अपात्र लोगों का चयन कर उनका नाम पात्र गृहस्थी से काटकर अलग करने का निर्दश दिया है। इसके साथ ही जो पात्र व्यव्कित है उनको पात्र गृहस्थी मे शामिल करने का आदेश भी दिया है।

जिलाधिकारी प्रकाश बिन्दू ने कहा कि 1अगस्त से 15 अगस्त के बीच गरीब को अन्न पखवाड़े का आयोजन किया जाना है। इसके अन्तर्गत जो छूटे हुए पात्र व्यक्ति है उनको पात्र गृहस्थी में शामिल किया जाना है। जो ऐस लोगों के बारे में खाद्य विभाग के अधिकारी और कोटेदारो को निर्देश दिए है कि पात्र गृहस्थी में उनका जल्द से जल्द से निष्कासन करे। निष्कासन में समस्त आयकर दाता, जिनके पास चार पहिया वाहन हो टैक्टर, कार हार्वेस्टर वातानुकुलित अथवा पांच कवीए के जेनरेटर हो या फिर पांच एकड़ से अधिक सिचिंत जमीन हो। इसके अलावा परिवार जिनके पास दो लाख रुपये प्रतिवर्ष आय हो या फिर उनके एक या एक से अधिक शस्त्र लाइसेन्स हो। इनका निष्कासन किया जाए। इसके अलावा पात्र गृहस्थी के चयन सूची में शामिल किया जाना है। उसमें भिक्षावृति करने वाला हो घरेलू काम काज करने वाले हो, जूते चप्पल की मरम्त करने वाला हो, फेरी लगाने वाले, खोमचे वाले रिकशा चालक आदि, कुष्ठ रोग से प्रभावित हो एड्स पीडित हो, अनाथ माता पिता विहिन बच्चे, सव्च्छकार, दैनिक वेतन भोगी मजदूर कूली पल्लेदार आदि को पात्र गृहस्थी में अगर ऐसे कटैगरी मे आने वाला नाम नहीं हो तो उन्हें तत्काल शामिल किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि मीडिया के माध्यम से जिले की जनता से अपील किया है, गरीब को अन्न सरकार की इस योजना को जिले के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करे ताकि इसका लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे और वो इसका समुचित लाभ उठाये।