रेप के खिलाफ संशोधित कानून लोकसभा में पास

खबरें अभी तक। आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2018 लोकसभा से पारित हो गया है. इस कानून में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की  का प्रावधान है. साथ ही 16 साल से छोटी बच्चियों से रेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की कठोर सजा का प्रावधान है, जिसे उम्रकैद तक भी बढ़ाया जा सकता है.

सोमवार को सभी दलों की सहमति से लोकसभा में यह विधेयक पारित हो गया.अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां से पास होने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा. यह नया कानून अमल में आने के बाद 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के केस में मौत की सजा दी जाएगी. यह विधेयक 21 अप्रैल को लागू दंड विधि संशोधन अध्यादेश 2018 की जगह लेगा.

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पिछले कुछ समय में बलात्कार की अनेक घटनाएं सामने आई हैं जिसने देश के मानस को झकझोर दिया है. ऐसे में ऐसे जघन्य अपराध के खिलाफ सख्त प्रावधानों वाला यह विधेयक लाया गया है.