‘मोदीराज’ में कांग्रेस को एक और घोटाले में मिली ‘आदर्श’ राहत

खबरें अभी तक| 2 जी घोटाले में कांग्रेसी नेताओं को राहत मिलने के बाद अज एक और घोटाले में फैसला पार्टी के पक्ष में आया है. हाई कोर्ट ने आदर्श सोसायटी घोटाला मामले में फैसला सुनाया है, जो कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के लिए खुशखबरी साबित हुआ है. चव्हाण  पर पर केस चलाए जाने के आदेश को खारिज कर दिया गया है. ये आदेश राज्यपाल ने दिया था.

हाई कोर्ट के फैसले के बाद चव्हाण ने कहा कि राज्यपाल का आदेश पूरी तरह राजनीति से प्रेरित और पक्षपातपूर्ण था.उन्होंने एक बार फिर खुद को निर्दोष बताया.चव्हाण ने कहा कि कोर्ट का विस्तृत आदेश पढ़ने के बाद ही वह इस मामले में आगे कोई टिप्पणी करेंगे. बता दें कि यह मंजूरी महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सीबीआई को 2016 में दी थी.चव्हाण के वकील ने कोर्ट में कहा था कि फरवरी 2016 में राज्यपाल सी.विद्यासागर राव ने सबूतों के आधार पर नहीं, बल्कि बदले हुए राजनीतिक माहौल के कारण मंजूरी दी थी.