सीएसडी कैंटीन का सॉफ्टवेयर होगा अपडेट, नहीं ले सकेंगे अधिक आइटम

खबरें अभी तक। सीएसडी कैंटीन से खरीद की मात्रा संबंधी नियम को सख्त कर दिया गया है। इसका कड़ाई से पालन किया जाए, इसलिए कैंटीन भंडार विभाग (सीएसडी) ने आर्मी एरिया और ऑर्डनेंस फैक्ट्री इस्टेट में चल रहीं यूनिट कैंटीन के सॉफ्टवेयर में परिवर्तन किया है। सॉफ्टवेयर जितनी मात्रा दिखाएगा, उससे अधिक साबुन, तेल, शैम्पू और कॉस्मेटिक आदि खरीदना अब मुमकिन नहीं होगा।

रक्षा मंत्रालय ने एएफडी और नॉन एएफडी कोटा के तहत अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए मासिक सीमा तय कर रखी है। इससे अधिक राशि का ग्रोसरी आइटम वह नहीं ले सकते। नॉन एएफडी आइटम के तहत एक जनवरी 2015 से सीमा को तय किया गया था। इसमें कमीशंड अफसर और बराबर की रैंक के अधिकारी के लिए 11 हजार रुपये प्रतिमाह, अलग-अलग रैंक में जेसीओ को भी आठ से 11 हजार और दूसरी रैंक के अधिकारियों के लिए पांच हजार से 5500 रुपये कोटा तय है।

डिफेंस सिविलियन कर्मचारी जो पे-बैंड तीन एवं चार में आते हैं, उन्हें भी 11 हजार रुपये कीमत की चीजें खरीदने की पात्रता है। पे-बैंड एक और दो के लिए क्रमश: आठ हजार और 5500 रुपये मासिक कोटा फिक्स है। इसी तरह एएफडी आइटम भी हैं। इसकी सीमा सालाना 55 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक है। सामान्यत: इसमें 750 रुपये से ज्यादा कीमत की चीजों को शामिल किया जाता है।