तीन तलाक के बाद SC में पहुंचा बहुविवाह अौर हलाला का मामला, कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

मुस्लिमों में प्रचलित बहुविवाह और निकाह हलाला को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केन्द्र सरकार व अन्य पक्षों जवाब मांगा है। साथ ही तीन जजों की पीठ ने मामले मे नोटिस जारी करते हुए मामला संविधान पीठ को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट एक बार में तीन तलाक को पहले ही अवैध घोषित कर रद कर चुका है।

इसके बाद सरकार ने इस पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए तीन तलाक पर कानून लाने की तैयारी करने को कहा है। इस संबंध मे बिल फिलहाल संसद मे लंबित है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट मे चार याचिकाएं है जिनमें मुसलमानों मे प्रचलित बहुविवाह और निकाह हलाला को रद करने की मांग की गई है।

जिस व्यक्ति ने तलाक दिया है उसी से दोबारा शादी करने के लिए महिला को पहले किसी अन्य व्यक्ति से शादी करनी होती है और तलाक लेना होता है। उसके बाद ही दोबारा पूर्व पति से शादी हो सकती है। इस प्रक्रिया को निकाह हलाला कहते हैं। वहीं बहुविवाह एक ही समय में एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा है। इसे कोर्ट मे चुनौती दी गई है।