अब विधुरों को भी मिलेगी पेंशन, लेकिन दूसरी शादी की तो बंद हाे जाएगी

हरियाणा सरकार ने राज्य में रह रहे विधुर लोगों को भी पेंशन देने का अहम फैसला किया है। प्रदेश सरकार आगामी वित्त वर्ष में इस योजना को लागू कर सकती है। हरियाणा विधानसभा में बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने इस बारे में जानकारी दी।

प्रश्नकाल के दौरान विधायक रवींद्र मच्छरौली ने विधुर लोगों को पेंशन देने का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने जल्द ही यह पेंशन लागू करने का ऐलान किया।

इसी साल एक अप्रैल योजना लागू होने की संभावना, पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 45 वर्ष तय

हरियाणा सरकार द्वारा इस समय विभिन्न श्रेणियों के 25 लाख 32 हजार 385 लोगों को पेंशन सुविधा प्रदान की जा रही है। इनमें 15 लाख 31 हजार 49 को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। छह लाख 73 हजार 388 विधवा पेंशन धारक, एक लाख 53 हजार 582 विकलांग पेंशन धारक हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा 33 हजार 186 लड़कियों को लाडली समाजिक सुरक्षा योजना में भत्ता दिया जा रहा है, जबकि 28 बौने लोगों, 24 किन्नरों तथा 10 कश्मीरी विस्थापितों को पेंशन मिल रही है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बेदी ने सदन को बताया कि हरियाणा सरकार ने विधुर पेंशन योजना लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्‍ताव बनाकर भेज दिया है। इसकी स्वीकृति मिलते ही इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।