हरियाणा में भर्ती के नियमों में बदलाव, टीजीटी शिक्षक बन सकेंगे पीजीटी

खबरें अभी तक. हरियाणा सरकार ने राज्‍य में विभिन्‍न पदों पर भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने दो साल अंग्रेजी पढ़ाने का अनुभव रखने वाले टीजीटी शिक्षकों को प्रमोशन का रास्ता साफ कर दिया है। अब ये शिक्षक पीजीटी के लिए पदोन्नति के पात्र होंगे। इसके साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में बदलाव होगा। इसके अलावाए कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर की भर्ती में उच्च शिक्षा वाले उम्मीदवारों को वेटेज देने का फैसला किया गया है।

कैबिनेट की बैठक में हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा नियम 2012 में बदलाव किया गया है। इसके तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 फीसद अंकों के साथ राजनीति शास्त्र या लोक प्रशासन में एमए व बीएड भी पीजीटी के लिए पात्र होंगे। पीजीटी के पद पर सीधी भर्ती के मामले में पात्रता कम से कम 50 फीसद अंकों के साथ एमएससी फिजिक्स/एप्लाइड फिजिक्स/न्यूक्लियर फिजिक्स/इलेक्ट्रानिक्स साइंस/इलेक्ट्रोनिक्स और बीएड होगी। सीधी भर्ती के मामले में ‘अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड’ को भी परिभाषित किया गया है।