हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, पैरोल की अवधि को बढ़ाया

Khabrain Abhi Tak, Chandigarh, 8 March 2021

हरियाणा के पूर्व सीएम और जेबीटी भर्ती मामले में दोषी ओपी चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपी चौटाला की पैरोल की अवधि को 12 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। ओपी चौटाला ने कोर्ट में याचिका लगाई है जिसमें उन्होंने अधिसूचना के तहत 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के पुरुषों और 70 फीसदी से अधिक विकलांगता वाले कैदियों को विशेष छूट देने का हवाला दिया है।

ओपी चौटाला की याचिका पर फिलहाल न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल एवं न्यायमूर्ति अनूप जयराम ब्रह्माणी की पीठ सुनवाई कर रही है। इस मामले में ओपी चौटाला के वकील अमित साहनी ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को इस बारे में एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।

अधिवक्ता अमित साहनी के माध्यम से याचिका दाखिल कर ओपी चौटाला ने कहा है कि उनकी रिहाई के संबंध में हाई कोर्ट ने नवंबर 2019 एवं फरवरी 2020 में दिल्ली सरकार को उचित फैसला लेना का निर्देश दिया था। हालांकि, अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है।

86 वर्षीय पूर्व मुख्यरमंत्री ने अपने वकील अमित साहनी के मार्फत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि उनके मुवक्किल दिसंबर 2019 में न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगा सहगल की खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप लगभग पूरी सजा काट चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने याचिकाकर्ता/दोषी को विशेष छूट नहीं दी है।

पूर्व सीएम के लिए अपील करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और एडवोकेट अमित साहनी ने दलील दी कि माननीय न्यायालय से संपर्क करने के लिए कितनी बार याचिकाकर्ता को जरूरत होगी, जबकि ओपी चौटाला लगभग पूरी सजावधि काट चुके हैं और उन्हें विशेष छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा है।