हिमाचल में अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी, जानें क्या खुला और क्या रहेगा बंद ?

ख़बरें अभी तक || देश और दुनिया में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वहीं कोरोना संकट के बीच अब राज्य सरकारें अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइन जारी कर रही है। इसी के चलते हिमाचल सरकार ने अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइंस जारी की है।

अनलॉक-3 में हिमाचल में नाइट कर्फ्यू समाप्त कर प्रदेश के भीतर 24 घंटे आवाजाही की छूट दे दी है। हालांकि इंटरस्टेट मूवमेंट पर लगी रोक यथावत जारी रहेगी। वहीं शादी समारोह और धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में भीड़ जुटने पर प्रधानों और पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इसके अलावा राज्य में रात्रि बस सेवा भी ट्रायल के रूप में शुरू होगी, बसों की टाइमिंग भी सुबह-सवेरे बढ़ाई जाएगी। हालांकि अंतरराज्यीय आवाजाही और बस सेवा दोनों के लिए बंदिशे यथावत जारी रहेंगी।

हिमाचल में 31 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। स्कूल, कालेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार व ऑडिटोरियम भी अभी बंद रहेंगे। शादी में 50 से ज्यादा और मृत्यु पर 20 लोगों से ज्यादा भीड़ जुटने पर नई गाइडलाइंस में कार्रवाई के लिए कहा गया है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान तथा अर्बन में पार्षदों को अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस में सूचना देने के लिए कहा है। आदेशों की पालना न करने पर प्रधानों-पार्षदों पर ही एफआईआर होगी।

इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक और अधिक भीड़ वाले धार्मिक आयोजनों पर भी रोक रहेगी। राज्य ने सख्ती बरतते हुए प्रधानों व पार्षदों को जवाबदेह बनाया है। चोरी-छिपे हो रहे धार्मिक आयोजनों पर सख्ती करने को कहा गया है। सावन के महीने में प्रदेश के कई जिलों में जातर व जगरातों का चोरी-छिपे आयोजन कर भीड़ जुटाई जा रही है। इस पर उपायुक्तों व एसडीएम को कड़ी कार्रवाई के लिए कहा गया है।

प्रदेश में छोटे-बड़े सभी मंदिर भी बंद रहेंगे। फ्री मूवमेंट के बावजूद 65 साल से ज्यादा आयु व गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर न निकलने की नसीहत दी गई है। इसके अलावा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को भी जरूरी कारणों पर ही घर से बाहर निकलने को कहा गया है। सरकारी व निजी कार्यालयों में ज्यादा भीड़ जुटने पर भी केस दर्ज होंगे। गाइडलाइंस में कहा है कि सरकारी दफ्तरों में भीड़ जुटने पर विभागाध्यक्ष के विरूद्ध कार्रवाई होगी। प्राइवेट ऑफिस में ज्यादा भीड़ होने पर संबंधित ऑफिस के एचओडी के विरूद्ध केस होगा।