निर्भया केस: हाईकोर्ट ने केंद्र की अर्जी की खारिज, कहा अलग-अलग नहीं दे सकते फांसी

ख़बरें अभी तक । निर्भया मामले में केंद्र सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं हो सकती है. केंद्र सरकार ने दोषियों को जल्द फांसी देने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए रविवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. केंद्र सरकार ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि चारों दोषी जुडिशल सिस्टम का गलत फायदा उठा कर फांसी को टालने की कोशिश कर रहे हैं.लिहाजा जिन दोषियों की दया याचिका खारिज हो चुकी है या किसी भी फोरम में उनकी कोई याचिका लंबित नही हैं, उनको फांसी पर लटकाया जाए. किसी एक दोषी की याचिका लंबित होने पर बाकी 3 दोषियों को फांसी से राहत नही दी जा सकती.दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश रविवार को सुरक्षित रख लिया था जिसमें निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में चार दोषियों अक्षय , पवन, मुकेश और विनय के खिलाफ फांसी की सजा के वारंट को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है.