बड़े प्रोपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई, नगर निगम ने की कार्यवाही

खबरें अभी तक। गुरुग्राम नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है | इसी कड़ी में निगम अधिकारियों ने जोन-4 में प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वाले डिफाल्ट्रो के खिलाफ कारवाई करते हुए उनकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया है | नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बड़े प्रोपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों की प्रोपर्टीज को नियमानुसार सील, अटैच और नीलाम करने की कार्रवाई को जारी रखे ।

निगमायुक्त की माने तो सभी जोनल टैक्सेशन ऑफिसर दुवारा 20 लाख रूपए और उससे अधिक तथा 10 लाख से 20 लाख रूपए तक के प्रोपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों की सूची तैयार की गई है |  जोन-1 में 20 लाख रूपए व इससे उपर की 27 संपत्तियां हैं, जिनमें से नोटिस देने उपरान्त 3 संपत्ति मालिकों ने प्रोपर्टी टैक्स जमा करवा दिया था । इसी तरह जोन-2 क्षेत्र में 87 प्रोपर्टीज हैं तथा जोन-3 क्षेत्र में 66 प्रोपर्टीज में से 10 ने प्रोपर्टी टैक्स जमा करवा दिया था जबकि जोन-4 क्षेत्र मे 73 प्रोपर्टीज हैं। इन प्रोपर्टी मालिकों को नोटिस जारी कर दिए गए थे | नोटिस मिलने के बाद भी जिन मालिकों ने टैक्स जमा नहीं करवाया है उनके खिलाफ कारवाई शुरू की गई है |

निगमायुक्त की माने तो हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 31 जनवरी तक संपत्तिकर की अदायगी करने वालों को संपूर्ण ब्याज माफी तथा मौजूदा वित्त वर्ष के संपत्तिकर में 10 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जा रहा है | जिन संपत्ति मालिकों ने अभी तक संपत्तिकर की अदायगी नहीं की है, वे 31 जनवरी से पूर्व करके इस योजना का लाभ उठा सकते है | हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लाटों का प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रोपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने की सूरत में प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है तथा सीलिंग, अटैच सहित नीलामी आदि की कार्रवाई भी की जा सकती है।