कैरी बैग के लिए 13.33 रूपए किए थे चार्ज, अब भरना होगा 5 लाख से ज़्यादा ज़ुर्माना

ख़बरें अभी तक। चंडीगढ़ के सेक्टर-8 बी में स्थित डोमिनोज़ को ग्राहक से कैरी बैग के लिए चार्ज करना मंहगा पड़ गया है। चंडीगढ़ के स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने कैरी बैग से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए डोमिनोज़ को 4,90,000 रूपए पीजीआई के पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड में डालने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही 10,000 रूपए कंज्यूमर लिगल ऐड एंकाऊंट में डालने के निर्देश दिए है। कमिशन ने यहां एक तरफ Dominos को शिकायतकर्ता से चार्ज किए 13.33 रूपए लौटाने के आदेश दिए है।

वहीं शिकायतकर्ता को 1500 रूपए मुआवज़े (compensation for harassment and mental agony) के तौर पर देने के भी आर्डर पास किए हैं। दरअसल शिकायतकर्ता पंकज चांदगोठिया ने नंवबर 2018 में चंडीगढ़ के सेक्टर 8-बी में स्थित डोमिनोज़ से पिज़्ज़ा मंगवाया था। डोमिनोज़ ने पंकज से कैरी बैग के लिए 13.33 रूपए चार्ज किए थे। कैरी बैग को लेकर लगाए अत्तिरिक्त रूपयों के खिलाफ पेशे से वकील पंकज ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम 1 का रूख किया।

जबकि इसी साल डोमिनोज़ दृारा कैरी बैग के लिए चार्ज करने का एक मामला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम 2 के समक्ष भी आया। यहां जितेंद्र बंसल Vs. Domino’s Jubilant foodworks limited मामले में फोरम 2 ने फैसला सुनाते हुए डोमिनोज़ को 4,90,000 रूपए पीजीआई के पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड में और 10,000 रूपए कंज्यूमर लिगल ऐड एंकाऊंट में डालने के निर्देश दिए है। फोरम 2 ने Domino’s को शिकायतकर्ता से चार्ज किए 13.33 रूपए लौटाने के आदेश दिए और साथ ही शिकायतकर्ता को 1500 रूपए मुआवज़े (compensation for harassment and mental agony) के तौर पर देने के भी आर्डर पास किए थे ये आदेश 4 जून 2019 को दिए गए थे।

शिकायतकर्ता पंकज चांदगोठिया ने फोरम 2 के फैसले का हवाला देते हुए और पैरिटी को आधाऱ बनाते हुए स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन का रूख किया और मांग की कि जितना ज़ुर्माना फोरम 2 ने लगाया है उनके केस में भी समानता दिखाते हुए डोमिनोज़ को लगाया ज़ुर्माना बढ़ाया जाए। इसके साथ ही डोमिनोज़ ने भी स्टेट कमिशन का रूख किया और फोरम के फैसले को चुनौती दी। यहां डोमिनोज़ की तरफ से ये तक कहा गया कि ग्राहक को कैरी बैग देना अनिवार्य है इसका ज़िक्र कहीं नहीं है जिसको लेकर पेशे से वकील और शिकायतकर्ता पंकज चांदगोठिया ने Sub Section (5) of Section 36 of The Sale of Goods Act, 1930 का हवाला दिया।

स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने शिकायतकर्ता और डोमिनोज़ दोनो की दलीलें सुनने के बाद शिकायतकर्ता पकंज के पक्ष में फैसला सुनाते हुए डोमिनोज़ को फोरम 1 दृारा लगाए ज़ुर्माने को बढ़ा दिया है। वकील और शिकायतकर्ता पंकज चांदगोठिया का कहना है ये फैसला दूसरे ब्रेंडस के लिए भी सबक है जो ग्राहकों से कैरी बैग के नाम पर 5 रूपए से लेकर 20 रूपए तक वसूलते है।

उन्होनें कहा चंडीगढ़ के कंज्यूमर फोरम 1 और 2 कैरी बैग के लिए चार्ज करने को लेकर कई आदेश पारित कर चुके हैं, लेकिन अभी भी अलग अलग ब्रेडंस कैरी बैग के लिए चार्ज करते हैं। जबकि फोरम साफ तौर पर कह चुका है कैरी बैग के ज़रिए ब्रेंड, ग्राहकों से अपने ब्रेंड के लिए परमोशन भी करवाते है और ग्राहक अगर कोई सामान खरीदता है तो उस सामान को ले जाने के लिए ग्राहक को कैरी बैग दिया जाता है।