ममता हत्याकांड: मामले में आया फैसला, दोषी को हुई उम्रकैद

ख़बरें अभी तक। लोकगायिका ममता हत्याकांड के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। इस मामले में मुख्य आरोपी मोहित को उम्रकैद की सजा और आरोपी संदीप को ढाई साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि हरियाणा की सुप्रसिद्ध लोक गायिका ममता की जनवरी 2018 में हत्या हुई थी।

इस मामले में गायिका ममता के बेटे ने जनवरी 2018 में पुलिस को शिकायत दी थी। अपनी शिकायत में गायिका ममता के बेटे ने कहा था कि उसकी मां ममता जागरण में गायिका का काम करती है। 14 जनवरी को उसकी मां ममता अपने साथी कलाकार कैलाश कालोनी निवासी मोहित के साथ सुबह करीब साढ़े आठ बजे घर से निकली थी।

लेकिन इसके बाद वह वापस घर नहीं आई। काफी तलाश के बाद भी ममता को कोई पता नहीं चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की तो उन्हें ममता की लाश बरामद हुई। इस मामले में मोहित और संदीप नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी मोहित ने अपना जुर्म कूबलते हुए कहा कि संबंधों के चलते गायिका उसे फंसाने की धमकी देती थी। इसी से परेशान होकर 14 जनवरी को अपने साथी संदीप की कार लेकर गायिका के घर गया था और प्रोग्राम में जाने की बात कहकर उसको अपने साथ लेकर गया। तभी रास्ते में दोनों के बीच कहासुनी हुई और उसने चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी।