हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मिली राहत

ख़बरें अभी तक। चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आज सुनवाई करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को चुनौती दी गई थी। जनहित याचिका में दुष्यंत चौटाला को हरियाणा सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाने को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई थी।

हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को किसी भी तरह का नोटिस जारी नहीं किया था। इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के 5 फैसला का हवाला दिया गया जिन्हें कोर्ट ने सही माना और जनहित याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि जनहित याचिका में दुष्यंत चौटाला को उपमुख्यमंत्री बनाने को लेकर भारतीय संविधान की अनुछेद 163 और 164 का हवाला दिया गया था।