कुल्लू: श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर सीटू का धरना

ख़बरें अभी तक: लेबर कोड बिल 2019 और कार्यस्थल पर सुरक्षा स्वास्थ्य व काम की स्थिति संहित विधेयक 2019 के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आवाहन पर कुल्लू जिला में भी सीटू से संबंधित कई यूनियनों द्वारा सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नेहरू पार्क से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक रैली का आयोजन किया। धरने को संबोधित करते हुए सीटू राज्य महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि केंद्र की मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा 23 जुलाई 2019 को देश की संसद में वेज कोड बिल 2019 और ओ एस एच बिल 2019 को पेश किया गया। यह दोनों बिल उन सभी 17  अलग-अलग श्रम कानूनों की जगह जो देश के मजदूरों ने सालों साल संघर्ष करके हासिल किया था।

उदाहरण के तौर पर लेबर बैच कोड बिल में न्यूनतम मजदूरी 178 स्थापित है जबकि सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ कमेटी ने 375 वेतन निर्धारित की जबकि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 18000 मासिक वेतन की मांग की है जिसके लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। मौजूदा बिल के कानून बन जाने से मजदूरों के काम करने के घंटे से लेकर यूनियन बनाने के अधिकारों को खत्म करने की बात कही गई है। इसके साथ बोनस एक्ट खत्म किया गया इन कानूनों के बन जाने से मजदूरों को उद्योगपतियों का गुलाम बन कर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके साथ-साथ निर्माण मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के लिए जो कानून भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार अधिनियम 1996 की पार्टियों के दबाव के चलते तत्कालीन सरकार बनाना पड़ा था। जिसके तहत अनेक सुविधाएं जैसे पेंशन ,वजीफा, विवाह के लिए सहायता राशि आदि सुविधाओं का प्रावधान है इस कानून को भी मौजूदा केंद्र सरकार राज्य सरकारों से छीनकर अपने अधीन करना चाहती है।

KLइसका सीटू पूरे प्रदेश में विरोध करती है। उन्होंने कहा कि अपने कॉरपोरेट आकाओं के इशारे पर भाजपा सरकार बड़ी बेशर्मी से श्रम कानूनों में मालिकों के पक्ष में बदलाव कर मजदूरों कर्मचारियों को गुलाम बनाने का साजिश कर रही है। जिसका पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन के जिला महासचिव चमन ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में मौजूदा सरकार मनरेगा मजदूरों को वर्ष में 120 दिन का काम नहीं दे पा रही है मनरेगा मजदूरों को पंचायतों में काम नहीं मिल रहा है मनरेगा मजदूरों को ₹250 दे दी जाए श्रमिक कल्याण बोर्ड से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ आवेदन के बाद 2 महीने के अंदर ही दी जाए । श्रमिकों को 3000 मासिक पेंशन दी जाए मजदूरों को मिलने वाले लाभ श्रम अधिकारी द्वारा बांटे जाए श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल किया जाए