आखिरकार सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर व बीजेपी नेता रमेश लोहार के खिलाफ दर्ज हुआ केस

एडीजे कोर्ट के आदेश के 6 दिन बाद आखिरकार सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर व बीजेपी नेता रमेश लोहार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक दिन पहले ही एफआईआर दर्ज न होने पर निचली कोर्ट ने एसएचओ को नोटिस जारी कर 31 जुलाई को जवाब देने को कहा था। अब शिवाजी कालोनी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 420, 483,188,171सी, 171 एफ, 166ए, 511, 506,34, 120 बी, 25 आर्म्स एक्ट व 135 आरपी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

दरअसल, एडीजे रितू वाईके बहल की कोर्ट ने 24 जुलाई को पुलिस की पुनर्विचार याचिका रद्द करते हुए एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इससे पहले इससे पहले जेएमआईसी विवेक सिंह की कोर्ट ने 3 जून को एफआईआर के आदेश दिए थे। जिसके खिलाफ 6 जून को पुलिस की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी।

गौरतलब है कि 12 मई 2019 को मतदान के दिन रोहतक के भारती कन्या स्कूल के एक बूथ में मंत्री मनीष ग्रोवर व कांग्रेस के पूर्व विधायक भारत भूषण बतरा के बीच कहासुनी हुई थी। इस दौरान भाजपा नेता रमेश लोहार भी वहां मौजूद था। कांग्रेस ने मंत्री ग्रोवर पर बगैर इजाजत बूथ में घुसने और धमकी देने के आरोप लगाए थे।