ध्वनि प्रदूषण, हिंसा, नशे और अश्लीलता पर क्या है पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के सख्त आदेश, जानें

ख़बरें अभी तक। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर जारी अपने अहम आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में बिना लिखित इजाजत के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल गैरकानूनी है। इसके साथ ही कोर्ट ने लाइव शो और पब्लिक प्लेस में नशे, अश्लीलता, हिंसा को बढ़ावा देने वाले हथियारों से जुड़े गानों को गाने और बजाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 15 अनिवार्य निर्देश दिए है । जिसके तहत कोर्ट ने सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर का उपयोग पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है।

अब धार्मिक स्थलों पर इस समय से पहले लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने से 15 दिन पहले से किसी को भी लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं देने के भी आदेश दिए हैं। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की सीनियर वकील ने यह जानकारी दी।

कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी, डीसी, एसएसपी/एसपी को अदेशों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण, शादियों में हथियार लेकर जाना और अश्लील और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने से जुड़ी करीब 5 याचिकाओं पर ये फैलसा सुनाया है।