टैक्स भरने की तारीखों में हुआ बदलाव, अब जानिए कब तक भर सकते है टैक्स

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने आयकर भरने की अंतिम तिथि मंगलवार को एक महीने और बढ़ाने की घोषणा की। इसके मुताबिक इसे 31 जुलाई से 31 अगस्त 2019 कर दिया गया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में कहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना आवश्यक है। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा था कि इस मामले में कोर्ट पहले ही निर्णय सुना चुकी है। उसने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए को बरकरार रखा है।