पंजाब एकता पार्टी के नेता और विधायक सुखपाल सिंह खैरा को कोर्ट से मिली मंजूरी, जा सकते है विदेश

पंजाब एकता पार्टी के नेता और मौजूदा विधायक सुखपाल सिंह खैरा द्वारा विदेश जाने की इजाजत की मांग वाली याचिका पर उन्हें बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है। सुखपाल खैरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उन्हें अगस्त माह में अमेरिका और कनाडा जाना है। उनके खिलाफ एक मामला फाजिल्का की जिला अदालत में चल रहा जहां उनका पासपोर्ट जमा है जिसमे उनकी सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित है।

लिहाजा उन्हें 1 अगस्त से 31 अगस्त तक के लिए विदेश जाने की इजाजत दी जाए। इससे पहले खैरा ने गत वर्ष भी जून महीने में अमरीका और कनाडा जाने के लिए हाईकोर्ट से इजाजत मांगी थी और हाईकोर्ट ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी थी। अब खैरा ने अगले महीने अमरीका और कनाडा जाने की हाईकोर्ट से इजाजत मांगी है। दायर याचिका में खैरा ने हाईकोर्ट को बताया है कि 2015 में उन पर एनडीपीएस का मामला दर्ज किया गया था, इस मामले में वर्ष 2017 में फाजिल्का जिला अदालत ने उन्हें गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए थे। जिसे खैरा ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी।

खैरा की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। जिसके बाद खैरा ने गैर-जमानती वारंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने खैरा के खिलाफ जारी इस वारंट पर रोक लगा दी थी। अब खैरा ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया है कि इस केस के चलते उन्होंने जिला अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करवाया हुआ है। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर कहा है कि अगर उन्हें इस पर कोई आपत्ति है तो नोटिस का जवाब दे सकते हैं नहीं तो अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट खैरा को इसकी इजाजत दे सकती है। सोमवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी।