यातायात नियमों की अनदेखी करने वालो पर शिंकजा, भुगतना पड़ सकता है 10 फीसदी ज्यादा जुर्माना

ख़बरें अभी तक । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में Motor Vehicle Amendment बिल को पेश कर दिया है. इस बिल के आने के बाद यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों को भारी भरकम जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. बतातें चले कि काफी लंबे समय से यह बिल अटका हुआ था. इसके अलावा इस बिल के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के बनने की प्रक्रिया में भी बदलाव आएगा.मोटर व्हीकल (संशोधित) बिल सबसे पहले साल 2016 में पेश किया गया था, जो राज्यसभा में जाकर अटक गया. इसके बाद यह बिल मोदी सरकार के पहले टर्म में पास नहीं हो पाया.मोटर व्हीकल संशोधित बिल में जुर्माने की राशि को 10 फीसद तक बढ़ाया गया है. इसके चलते नियमों का पालन न करने वाले चालकों को 10 फीसदी जुर्माना भुगतना पड़ेगा. सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है.