सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चंडीगढ़ की तर्ज पर कानून बनाएगी हरियाणा सरकार

ख़बरें अभी तक। हरियाणा सरकार शराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शीघ्र ही चण्डीगढ़ की तर्ज पर एक कानून बनाएगी। इस कानून के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के वाहन को जब्त किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, सरकार ओवरलोडिंग की समस्या के समाधान के लिए एक दीर्घावधि कार्य योजना भी लेकर आएगी।

वहीं सरकार टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी ओवरलोडिंग के मामलों पर नजर रखेगी और वहीं चालान किए जाएंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार राज्य सडक़ सुरक्षा परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक पत्रकार सम्मलेन को सम्बोधित कर रहे थे।

हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मंगलवार को चण्डीगढ में  राज्य सडक़ सुरक्षा परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक पत्रकार सम्मलेन को सम्बोधित किया। हरियाणा सरकार शराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शीघ्र ही चण्डीगढ़ की तर्ज पर एक कानून बनाएगी।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रतिवर्ष लगभग 10-11,000 सडक़ दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों की तुलना में प्रदेश में पहली बार पहले छ: महीने में सडक़ दुर्घटनाओं में सात प्रतिशत की कमी आई है जिसके फलस्वरूप मृत्यु दर में भी कमी आई है। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है, जिसने सडक़ दुर्घटना कम करने के उद्देश्य से विजन जीरो लागू किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा किए गए सडक़ सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में समयबद्घ रिपोर्ट मांगी गई है।