Rajiv Gandhi Assassination case : मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी को 30 दिन की पैरोल पर किया रिहा

ख़बरें अभी तक। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन को मद्रास हाई कोर्ट ने 30 दिन की पैरोल दे दी है। नलिनी ने बेटी की शादी की तैयारी के लिए छह माह की छुटी के लिए अदालत ने याचिका दायर की थी। मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नलिनी की पैरोल की अर्जी मंजूर की और उसे 30 दिन की पैरोल दी।

बता दें कि नलिनी 27 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। उसने रिहाई के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का दरवाजा भी खटखटाया था। पिछली सुनवाई पर जस्‍टिस एमएम सुंदरेश और जस्‍टिस एम निर्मल कुमार ने नलिनी को कोर्ट में पांच जुलाई को पेश होने को कहा था। नलिनी की ओर से कहा गया था कि उम्रकैद की सजा भुगतने वाले को दो सालों में एक बार पैरोल का अधिकार है और उसे इस तरह की रिहाई अभी तक नहीं मिली है।