गरीबों को 10 फीसदी अरक्षण देने संबधी मामले पर 16 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

ख़बरें अभी तक। सरकार के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने के उच्चतम न्यायालय में संविधान में संशोधन करके गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं। अदालत ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ 16 जुलाई को इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। जिसमें यह तय किया जाएगा कि संविधान संशोधन करके 10 प्रतिशत आरक्षण को दी गई मंजूरी पर अंतरिम आदेश पारित करके रोक लगाई जाए या नहीं।

न्यायालय ने इससे पहले आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। परंतु वह इससे संबंधित कानून की वैधानिकता पर विचार के लिये तैयार हो गया था और उसने केंद्र को नोटिस जारी किया था।