UGC के कॉलेज और विश्वविद्यालयों को सख्त निर्देश,जाति सूचक शब्द बोलने पर लगेगा एससी-एसटी एक्ट

ख़बरें अभी तक।  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी 750 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पत्र लिखकर एंटी रैगिंग रेगुलेशन 2016 के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। अब किसी भी स्टुडेन्ट को जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने पर एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है। गौरतलब हो कि मुंबई में पिछले दिनों मेडिकल छात्रा की मौत के बाद जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने की बात सामने आई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव प्रो. रजनीश जैन की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा है।

निर्देश का पालन न करने वाले संस्थानों पर होगी कार्रवाई

प्रो. जैन ने अपने पत्र में लिखा है कि आयोग ने 2011 से 2018 तक विश्वविद्यालयों को इस संबंध में नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। हालांकि कई उच्च शिक्षण संस्थान नियमों को सख्ती से लागू नहीं कर देते हैं। यदि कोई संस्थान या विश्वविद्यालय नियमों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।