किन्नर कैलाश ट्रेक के लिए प्रशासनिक अनुमति आवश्यक

खबरें अभी तक। उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद ने कहा कि किसी भी पर्वतारोही व श्रद्धालु को किन्नर कैलाश ट्रैक पर बिना प्रशासनिक स्वीकृति के जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिले में ट्रैकिंग का आयोजने करने वाले टूअर ऑपरेटरों को पर्यटन विभाग के साथ अपना पंजीकरण अनिवार्य होगा तथा उन्हें ट्रैकिंग गतिविधि शुरू करने से पहले निकटतम पुलिस स्टेशन में ट्रैकर्स की सूचि उपलब्ध करवानी होगी। टूअर ऑपटरों को ट्रैकिंग खत्म होने के बाद भी पुलिस स्टेशन में ट्रैकरस की सूची जमा करवानी होगी।

अवैध साहसिक ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विविधक साहसिक गतिविधियां नियम, 2017 के अनुसार जिले में किसी भी ट्रैकिंग गतिविधि पर्यटन अधिकारी को पूर्व अनुमति से की जा सकेगी। इसके अलावा, ट्रैक कैम्पिंग की अनुमति वन विभाग से लेनी अनिवार्य है।

उपायुक्त ने स्थानीय नागरिकों से भी जिला प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे बाहर से आने वाले लोगों को किन्नर कैलाश ट्रैक की ओर जाने की सलाह नहीं दें। उन्होंने प्रशासनक के अधिकारियों से कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए किन्नर कैलाश प्रवेश द्वार पर सूचनात्मक संदेश लगाए जाएं। पुलिस अधीक्षक किन्नौर को किन्नर कैलाश की तरफ जाने वाले यात्रियों को रोकने के लिए जवान तैनात करने के आदेश दिए गए हैं।