हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए छुट्टी के आवेदन को ऑनलाईन लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को http://intrahry.gov.in पर छुट्टी का ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा एक पत्र राज्य के सभी विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायायल, चण्डीगढ के रजिस्ट्रार जनरल, सभी मंडलायुक्तों, सभी उपायुक्तों व उपमंडल अधिकारियों को जारी किया गया है।
उन्होंने बताया कि सभी विभागों द्वारा अपने-अपने कर्मचारियों का डाटा एचआरएमएस में दर्ज किया गया है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका, एसीआर, पदोन्नति, छुट्टी तथा स्थानातंरण इत्यादि की जानकारी दी गई है। परंतु अब एक अप्रैल, 2019 से http://intrahry.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन छुट्टी के आवेदन को जमा करना और अनुमति की प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी अपनी किसी भी प्रकार की छुट्टी का आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करवा सकते हैं और रिपोर्टिंग अधिकारी छुट्टी के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।