देश के पहले लोकपाल के आठ सदस्यों को पिनाकी घोष आज दिलाएंगे शपथ

खबरें अभी तक: लोकपाल के नवयुक्त सभी आठ सदस्य बुधवार यानि आज शपथ लेंगे। अधिकारियों द्वारा बीते मंगलवार को ये जानकारी दी गई। अलग-अलग उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों न्यायमूर्ति दिलीप बी भोसले, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी को लोकपाल में न्यायिक सदस्य नियुक्त किये गये है।

सशस्त्र सीमा बल की पूर्व पहली महिला प्रमुख अर्चना रामसुंदरम, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, पूर्व आईआरएस अधिकारी महेंद्र सिंह और गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी इंद्रजीत प्रसाद गौतम लोकपाल के गैर न्यायिक सदस्य के तौर पर शामिल हैं।

अधिकारियों के मुताबिक सभी आठ सदस्यों को बुधवार को लोकपाल अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष शपथ दिलाएंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय चयन समिति ने लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों की सिफारिश की गई थी। जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्तियों को मंजूरी दी थी।

अगर बात करें नियम की तो इसके मुताबिक लोकपाल समिति में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्यों का प्रावधान दिया गया है। जिनमें से चार न्यायिक सदस्य होने जरूरी है। साथ ही लोकपाल के सदस्यों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं होनी आवश्यक है।

वहीं चयन होने के बाद अध्यक्ष और सदस्य पांच साल के कार्यकाल या 70 साल की उम्र तक पद पर नियुक्त रह सकते हैं। लोकपाल अध्यक्ष का वेतन और भत्ते भारत के प्रधान न्यायाधीश के बराबर होंगे तो वहीं सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन और भत्ते दिये जाएंगे।