तीन तलाक के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

खबरें अभी तक: खबर आई हैं कि तीन तलाक को अपराध करार देने वाले अध्यादेश को चुनौती देने वाली एक और याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ मना कर दिया है। बता दें कि केरल के संगठन समस्त केरल जमीयत उलेमा का कहा था कि पारिवारिक मामले में सज़ा का प्रावधान बेहद गलत है इसी के तहत इस अध्यादेश को चुनौती दी गई थी। जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल के इस संगठन की याचिका खारिज करते हुए बताया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद पिछले साल 19 सितंबर को ‘मुस्लिम महिला विवाह के अधिकारों की सुरक्षा अध्यादेश’ को पहली बार अस्तित्व में लाया गया था।

वहीं अध्यादेश में इस प्रक्रिया को दंडनीय अपराध बताया गया है। एक साल से भी कम समय में इस अध्यादेश को 21 फरवरी को तीसरी बार जारी किया गया था।