सवर्ण आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंनकार

ख़बरें अभी तक। आर्थिक तौर पर पिछड़े सर्वणों को 10 फीसदी आरक्षणपर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंनकार कर दिया है। इस में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केस की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि इस केस की सुनवाई संवैधानिक बेंच के सामने की जाए क्योंकि यह बुनियादी ढांचे का मामला है। इस पर कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित में यह मांग रखने को कहा।

पीएम मोदी कैबिनेट ने इसी साल सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था। अलग से आरक्षण की यह व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया।