दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पुलिस रहेगी केंद्र के अधीन

ख़बरें अभी तक। दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। फैसले के मुताबिक जमीन, पुलिस और लॉ एंड ऑडर केंद्र सरकार के अधीन ही रहेंगे। एग्जीक्यूटीव अधिकारी दिल्ली सरकार के अधीन ही रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस ए के सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने बंटा हुआ फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसीबी जांच और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। वहीं, सेवाओं के नियंत्रण पर दो जजों के बीच मतभेद रहा और दोनों का अलग फैसला आया। अब इस मामले को तीन जजों की पीठ को भेजा जाएगा।