सवर्ण आरक्षण मामले में दायर PIL को सुप्रीम कोर्ट ने किया मंजूर

खबरें अभी तक। सवर्ण आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को मंजूर कर लिया गया है। बता दें कि सर्वणों को 10% आरक्षण के सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दायर जनहित याचिका पर सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। सामान्य वर्ग के छात्रों को आर्थिक आधार पर रोजगार और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इस व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

सामान्य वर्ग के छात्रों को आर्थिक आधार पर रोजगार और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इस व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार को इस मसले पर नोटिस भेजा है। कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। उच्चतम न्यायलय में संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी।

दायर याचिका में सवर्णों को दिए जाने वाले आरक्षण को तात्काल रद्द किए जाने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सामान्य वर्ग के आर्थक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फिसदी आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार के नए अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में तहसीन पूनावाला की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि यह संविधान की मौलिक भावना के साथ छेड़छाड़ है।