हिमाचल प्रदेश: जेओए पोस्ट भर्ती नियमों में हुआ बदलाव

ख़बरें अभी तक। सरकार ने जेओए आईटी पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव किया है। युवाओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इसमें सोसायटी और प्राइवेट डिप्लोमा धारकों को लेना भूल गई है। नियमों में बदलाव होने से युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे है। हजारों युवा सोसायटी और प्राइवेट संस्थानों से डिप्लोमा कर चुके हैं अब ये युवा इन नए नियमों के हिसाब से इस भर्ती के लिए योग्य नहीं हैं। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि सरकार ने अगर नौकरी के लिए सोसायटी डिप्लोमा को मान्य नहीं करना था तो फिर सोसाइटियां खोली ही क्यों।

आपको बता दें कि जेओए भर्ती के लिए जमा दो और बोर्ड और यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से एक साल का डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है। युवाओं  का कहना है कि प्रदेश में कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी जमा दो के बाद डिप्लोमा नहीं करवाती। युवाओं ने मांग की है कि सरकार इस नियम में बदलाव करके उन्हें जेओए भर्ती के लिए योग्य बनाएं। साथ ही यह भी कहा है कि अगर प्राइवेट संस्थानों के डिप्लोमा मान्य नहीं होंगे तो प्रदेश के 80 % युवा क्लर्क के बराबर की पोस्ट जेओए के लिए भी अयोग्य हो जाएंगे। युवाओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगो को नहीं माना गया तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा।

इसके लिए प्रदेश में सोसायटियों में कोर्स कर रहे बच्चों और उनके परिवारों को भी जोड़ा जाएगा। बता दें कि बेरोजगार युवा अपनी मांगो को लेकर सीएम जयराम ठाकुर से भी  मिल चुके हैं। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि पोस्ट कोड 556 के तहत करीब 3 हजार युवा पिछले दो साल से नौकरी की आस में हैं इन्होंने डिप्लोमा सोसायटी से ही  किया है और टाइपिंग ऐर डॉक्युमेंटेशन की प्रक्रिया को भी पूरा किया है। युवाओं की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया को 447 पोस्ट कोड भर्ती के अनुरूप पूरा किया जाए। सीएम जयराम ठाकुर ने युवाओं मांगो को सुनकर उन्हें आश्वासन दिया है।