1984 सिख दंगा : कांग्रेस नेता सज्जन कुमार हुए दोषी करार

खबरें अभी तक। 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। जिसमें निचली अदालत ने फैसला सुनाते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार किया है। सज्जन कुमार को हिंसा कराने और दंगा कराने में दोषी करार पाया गया है।

दरअसल इस मामले में निचली अदालत ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया था।  इसके बाद निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने इससे पहले 29 अक्टूबर को इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.