पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई HSSC को फटकार, आदेश को हल्के में लेने वाले अधिकारी को भेज देंगे जेल

ख़बरें अभी तक। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने तीन महीने पहले दिए एक आदेश के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर कहा कि अफसर आदेश को हल्के में ना लें. हलके में लेने वाले अधिकारी को जेल भेजने में हमें देरी नहीं लगेगी। वहीं कोर्ट ने HSSC सचिव पर 10 हजार का जुर्माना लगाते हुए हर हालत में अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

याचिका दाखिल करते हुए विनोद कुमार ने बताया था कि हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने ड्राइवर पद पर भर्ती निकाली थी। याची बीसी बी वर्ग से संबंध रखता है और उसने भर्ती के लिए आवेदन किया था। याची ने बताया कि वह लिखित परीक्षा पास कर चुका था और ड्राइविंग टेस्ट भी क्लीयर था। बावजूद इसके उसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया।

याचिकाकर्ता ने बताया कि याची आऊट स्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की श्रेणी में आता है। फिर भी उसके साथ अन्याय किया गया। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने इस बारे में आयोग के सचिव से जवाब मांगा था। गुरुवार को केस की सुनवाई आरंभ हुई तो हरियाणा सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। इस पर कोर्ट को बताया गया कि सचिव को इस बारे में सूचित कर दिया गया था कि कोर्ट में जवाब देना है बावजूद इसके जवाब नहीं आया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाना जरूरी है।

कोर्ट ने सचिव पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया। साथ ही कहा कि अधिकारी कोर्ट के आदेश को हल्के में न लें वरना जेल कैसे भेजा जाता है यह हमें अच्छी तरह से आता है।