जाट आरक्षण के दौरान हुई हिंसा व तोड़फोड़ मामले में मांगी रिपोर्ट

ख़बरें अभी तक। 2016 में जाट आंदोलन के दौरान हुई लूटपाट, आजगनी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने SIT से केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने कहा है कि आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ढिल्लों के नेतृत्व में गठित की गई एसआईटी को आदेश दिए जाए कि अभी तक हुई जांच की रिपोर्ट पेश करें।

बता दें कि अनुपम गुप्ता ने जाट आंदोलन के दौरान कथित रुप से मुरथल में हुई गैंगरेप की घटना में सीबीआई जांच की मांग की है। चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने मामले पर 15 जनवरी के लिए सुनवाई तय की है।

इससे पहले हाईकोर्ट ने जाट आंदोलन से जुड़े आपराधिक केसों में हरियाणा की निचली अदालतों को केस वापिस लेने या कैंसिलेशन रिपोर्ट संबंधी किसी भी अर्जी पर कार्रवाई न करने को कहा था। सरकार को भी केस वापिस न लेने संबंधी कोई अर्जी दायर न करने को कहा गया था। जिसके चलते आंदोलन के दौरान 407 मामले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अगली सुनवाई से पहले वापिस नहीं लिए जाएंगे।